अनुसूचित जाति के व्यक्ति उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की संचालित का उठायें लाभ--जिला समाज कल्याण अधिकारी

अनुसूचित जाति के व्यक्ति उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की संचालित का उठायें लाभ--जिला समाज कल्याण अधिकारी

प्रतापगढ 


04.05.2022


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



अनुसूचित जाति के व्यक्ति उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की संचालित योजनाओं का उठाये लाभ-जिला समाज कल्याण अधिकारी



प्रतापगढ़। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव कुमार ने बताया है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/परिवार जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रूपये 46080 एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय रूपये 56460 तक हो, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु निगम द्वारा 04 योजनायें क्रमशः पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (स्वतः रोजगार योजना), नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना व सिलाई/टेलरिंग शॉप योजना संचालित की गयी है। सभी योजनाओं में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, दो फोटो तथा तहसील स्तर से प्राप्त आय प्रमाण पत्र, जाति  प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना आवश्यक है। संचालित योजनाओं हेतु आवेदन पत्र 10 जून तक प्रस्तुत करें। 

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (स्वतः रोजगार योजना) के सम्बन्ध में बताया है कि अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को उद्योग/व्यवसाय संचालित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से रूपये 20000 से लेकर रूपये 1500000 तक की योजनायें स्वीकृत करायी जाती है जिसमें रूपये 10000 अनुदान के रूप में दिया जाता है। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के सम्बन्ध में बताया है कि ऐसे अनुसूचित जाति के पात्र परिवार जिनके पास 13.32 वर्गमीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध है उन्हे स्वयं द्वारा दुकान निर्माण कराने हेतु दो किश्तों में (58500$19500) कुल रूपये 78000 रूपये उनके खाते में भुगतान कर दुकान का निर्माण कराया जाता है जिसमें रूपये 10000 अनुदान एवं रूपये 68000 बिना ब्याज का ऋण होता है जिसकी अदायगी 120 मासिक किश्तों में करनी होती है।

इसी प्रकार उन्होने बताया है कि अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान हेतु निगम द्वारा लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना संचालित है जिसकी योजना लागत रूपये 216000 तथा रूपये 100000 है जिसमें रूपये 10000 अनुदान एवं रूपये 206000 तथा रूपये 90000 बिना ब्याज का ऋण होता है जिसकी अदायगी 60 समान मासिक किश्तों में करनी होती है। सिलाई/टेलरिंग शॉप योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों के आर्थिक उत्थान हेतु निगम द्वारा सिलाई/टेलरिंग शॉप योजना संचालित है जिसकी परियोजना लागत रूपये 20000 है जिसमें रूपये 10000 अनुदान एवं रूपये 10000 बिना ब्याज का ऋण होता है। समस्त योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्ति अपने विकास खण्ड में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी (स0क0)/सहायक विकास अधिकारी (स0क0) अथवा खण्ड विकास अधिकारी से एवं नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्ति कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 प्रतापगढ़ में किसी भी कार्य दिवस में योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकते है।

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