नवयुवक/ परंपरागत कारीगर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का उठाएं लाभ

नवयुवक/ परंपरागत कारीगर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का उठाएं लाभ

प्रतापगढ 




09.04.2022




रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी




नवयुवक/परम्परागत कारीगर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का उठाये लाभ,





प्रतापगढ़। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया बताया है कि गांव में उद्योग स्थापित कर स्वयं का रोजगार उत्पन्न करने एवं ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर शहरी पलायन को रोकने हेतु शासन की मंशा के अनुरूप ‘‘उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड’’ द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का संचालन किया जा रहा है। ऐसे शिक्षित बेरोजगार नवयुवक/परम्परागत कारीगर जो गांव में उद्योग स्थापित करना चाहते है उनको बैंकों के माध्यम से अधिकतम रूपये 25 लाख तक की परियोजना लागत का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (अनु0जाति, अनु0जनजाति, पि0जाति, अल्पसंख्यक, विकलांग, भू0पू0 सैनिक एवं महिला) को 35 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। योजना पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना से भी आच्छादित है जिसके अन्तर्गत मार्जिनमनी अनुदान एवं स्वयं का अंशदान घटाते हुये अवशेष ऋण धनराशि पर ब्याज की समस्त धनराशित तीन वर्ष की अवधि तक जिला ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से भुगतान किये जाने का प्राविधान किया गया है। विशेष जानकारी के लिये कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी उ0प्र0 तथा ग्रामोद्योग बोर्ड प्रतापगढ़ निकट रोडवेज बस स्टैण्ड सिविल लाइन में किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में आकर प्राप्त कर सकते है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र आनलाइन www.kviconline.gov.in के एजेन्सी केवीआईबी पर अपलोड करा सकते है।

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