नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की तिथि 23 दिसंबर तक बढ़ाई गई
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 21 December, 2021 11:28
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प्रतापगढ
20.12.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की तिथि 23 दिसम्बर तक बढ़ायी गयी
जिला पूर्ति अधिकारी रीना कुमारी ने बताया है कि माह दिसम्बर, 2021 के प्रथम चरण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 12 दिसम्बर से 20 दिसम्बर तक निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस मशींन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण की अन्तिम तिथि निर्धारित थी। इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 20 किग्रा0 गेहूँ व 15 किग्रा0 चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति 03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारक को 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना तथा 01 ली0 रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। उन्होने बताया है कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वितरण अवधि का विस्तार करते हुए अन्तिम तिथि 23 दिसम्बर निर्धारित की गयी है। विस्तारित अवधि में कार्डधारक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से गेहूँ, चावल, खाद्य तेल, नमक व चना उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकते है। उन्होने यह भी बताया है कि आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल के वितरण में पोर्टबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यदि कोई कार्डधारक पोर्टेबिलिटी से किसी अन्य राशन की दुकान से खाद्यान्न (गेहूँ व चावल) लेता है तब उस कार्ड पर अतिरिक्त वस्तुएं अर्थात खाद्य तेल, साबुत चना व नमक अपनी मूल राशन की दुकान अर्थात जिस राशन की दुकान से कार्ड बना हुआ है, उसी दुकान से खाद्य तेल, साबुत चना व नमक प्राप्त कर सकते है।
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