सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गयी सूचनायें 30 दिनो के अन्दर उपलब्ध करायें-राज्य सूचना आयुक्त

सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गयी सूचनायें 30 दिनो के अन्दर उपलब्ध करायें-राज्य सूचना आयुक्त

प्रतापगढ 




23.03.2022




रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी




सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गयी सूचनायें 30 दिनों के अन्दर उपलब्ध करायें-राज्य सूचना आयुक्त



प्रतापगढ़। उ0प्र0 सूचना आयोग लखनऊ के राज्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय जन सूचना अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान अफीम कोठी के सभागार में समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों के सूचना के अधिकार को कार्यान्वित करने के लिये व्यवहारिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है। लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक नागरिकों की पहुॅच को सुनिश्चित करना हैं प्रत्येक लोक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही विकसित कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। उन्होने कहा कि जन सूचना अधिकारियों का प्रथम दायित्व नागरिकों को सूचना उलपब्ध कराना है। यदि अधिनियम व नियमावली के अनुसार देय सूचनायें उपलब्ध नही कराते तो दण्ड के भागी होगें।

समीक्षा बैठक के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी की 117 शिकायतें, ग्राम्य विकास विभाग की 61 शिकायतें, पुलिस विभाग की 10, राजस्व की 02, बेसिक शिक्षा की 30, माध्यमिक शिक्षा की 08, स्वास्थ्य विभाग की 04, समाज कल्याण की 02, भूमि संरक्षण के 02, लोक निर्माण विभाग के 02, अल्पसंख्यक विभाग के 03, विद्युत विभाग के 10, बाल विकास एवं पुष्टाहार के 04 शिकायतें व अन्य विभागों की एक-एक शिकायतें पोर्टल पर लम्बित पायी गयी। बैठक में अधिकारियो द्वारा बताया गया कि कुछ शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण की प्रति उपलब्ध करा दें जिससे सूचना आयोग में मिलान किया जा सके। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि प्रारूप-3 का रजिस्टर बना लें और सूचना अधिकार अधिनियम की जो भी शिकायतें हो उसमें अंकित किया जाये जिससे शिकायतों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत जो भी व्यक्ति जन सूचना मांगता है यदि वह विभाग से सम्बन्धित नही है तो अधिकारीगण अलग से एक पत्र के माध्यम से सम्बन्धित व्यक्ति को सूचित करें, उसी पत्र पर मार्क न करें। उन्होने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो भी सूचनायें मांगी जाये उसे 30 दिनों के अन्दर सूचनायें उपलब्ध करा दी जाये, यदि मांगी गयी सूचना में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसमें लिख दिया जाये कि सम्बन्धित सूचना देय नही है। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मुकेश चन्द्र, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 अरविन्द कुमार श्रीवास्तव सहित समस्त जनपदीय स्तरीय जन सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।

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