टीईटी परीक्षा को सुचिता एवं निष्पक्षता से संपन्न कराने हेतु परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू

टीईटी परीक्षा को सुचिता एवं निष्पक्षता से संपन्न कराने हेतु परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू

प्रतापगढ 



21.01.2022




रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



टीईटी परीक्षा को शुचिता एवं निष्पक्षता से सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस-पास निषेधाज्ञा लागू




दिनांक 23 जनवरी 2022 को उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) 2021 की परीक्षा प्राथमिक स्तर की प्रातः 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तथा उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा अपरान्ह 2.30 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा की संवदेनशीलता के दृष्टिगत इसकी शुचिता एवं निष्पक्षता बनाये रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट सुनील कुमार शुक्ल ने परीक्षा केन्द्रों के आस-पास दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। उन्होने बताया है  कि परीक्षा से सम्बन्धित क्षेत्र में समस्त स्टाफ/अधिकारी/परीक्षार्थी/मजिस्ट्रेट एवं सुरक्षा बल के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अथवा समूह परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में प्रवेश नही करेगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास 1 किमी0 की परिधि में फोटो कापियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के भीतर अभ्यर्थियों को परीक्षा हाल/कक्ष के भीतर प्रवेश पत्र तथा काले बॉल प्वाइंट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य-सामग्री, कैलकुलेटर, स्लाइड रूलर, लॉग टेबल तथा कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रानिक घड़िया, मुद्रित अथवा लिखित सामग्री, कागज के टुकड़े, मोबाइल फोन, पेजर अथवा किसी अन्य प्रकार का उपकरण लाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी परीक्षार्थी बिना परीक्षा सम्पन्न हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जायेगा और न ही उत्तर पुस्तिका बाहर ले जायेगा। परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर नही लाने दिया जायेगा। कोविड-19 के प्रोटोकाल का कदापि उल्लंघन नही किया जायेगा। धारा-144 जनपद के उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा से सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों पर दिनाक 22 जनवरी से 24 जनवरी 2022 तक प्रभावी होगी।

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