शादी समारोह व अन्य आयोजनो में अधिकतम 25 व्यक्तियों की होगी अनुमति--जिलाधिकारी

शादी समारोह व अन्य आयोजनो में अधिकतम 25 व्यक्तियों की होगी अनुमति--जिलाधिकारी

प्रतापगढ 


19.05.2021


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी 



शादी समारोह व अन्य आयोजनों में अधिकतम 25 व्यक्तियों की होगी अनुमति--जिलाधिकारी  




शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने बताया है कि कोरोना की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत शादी समारोह व अन्य आयोजन में व्यक्तियों की उपस्थिति बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मॉस्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी, सेनेटाइजर एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। आयोजन/समारोह स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जायेगा। आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालय में साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी। उन्होने कहा कि दिये गये शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजक की होगी। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है शासन के निर्देशानुसार दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, इसमें किसी स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही न होने पाये और प्रत्येक दशा में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव व प्रभावी रोकथाम हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

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