मतदाता मतदान स्थल पर अपनी पहचान हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 17 अभिलेखों में से एक अभिलेख अवश्य ले जाये--जिलाधिकारी
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 18 April, 2021 19:17
- 428

प्रतापगढ
18.04.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
मतदाता मतदान स्थल पर अपनी पहचान हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 17 अभिलेखों में से एक अभिलेख अवश्य ले जायें-जिलाधिकारी
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) डा0 नितिन बंसल ने बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिये मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर मतदाता अपनी पहचान हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 17 अभिलेखों में से एक अभिलेख अवश्य ले जायें। उन्होने आयोग द्वारा निर्धारित 17 पहचान पत्र के बारे में बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख यथा पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं राशन कार्ड में से कोई एक पहचान पत्र मतदान स्थल पर ले जाना अनिवार्य होगा।
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