वैवाहिक विवादों से न हो परेशान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कराएं सरल समाधान --मुख्य विकास अधिकारी
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 1 December, 2021 23:06
- 464

प्रतापगढ
01.12.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
वैवाहिक विवादों से न हो परेशान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कराये सरल समाधान-मुख्य विकास अधिकारी
मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया ने बताया है कि जिला, तहसील, ब्लाक, ग्राम स्तर पर सरकारी विभागों में आने वाले व्यक्ति वैवाहिक विवादों के समाधान हेतु प्री-लिटिगेशन स्पेशल लोक अदालत से लाभ उठा सकते है। उन्होने कहा है कि व्यक्ति वैवाहिक विवादों से परेशान न हो, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से वैवाहिक विवादों का सरल समाधान करा सकते है। उन्होने बताया है कि पति एवं पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुये विवाद हेतु पति अथवा पत्नी अथवा नजदीकी रिश्तेदार जिले के दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र में विवाद का संक्षिप्त विवरण, प्रार्थी/प्रार्थिनी तथा विपक्षी का नाम व पता, फोन नम्बर, फोटोग्राफ एवं पहचान पत्र देना होगा। प्रार्थना पत्र देने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विपक्षी को नोटिस भेजकर उसे बुलाया जायेगा और लोक अदालत के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा पक्षों को समझा बुझाकर समझौता कराया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी ने लोक अदालत में समझौता होने के फायदे के सम्बन्ध में बताया है कि लोक अदालत के द्वारा पारित निर्णय को किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती और यह निर्णय अन्तिम माना जायेगा। पक्षों के द्वारा आपसी सहमति से किया गया समझौता वैवाहिक विवादों का समाधान करेगा और न्यायालय में मुकदमों की संख्या में कमी होगी। अधिक जानकारी के लिये टोल फ्री नम्बर-18004190234 अथवा 15100 पर सम्पर्क कर सकते है।
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