प्रतापगढ़ जनपद की समस्त आबकारी दुकाने 07 अप्रैल के सायंकाल से 09 अप्रैल तक व 12 अप्रैल को रहेगी बंद-- जिला मजिस्ट्रेट

प्रतापगढ़ जनपद की समस्त आबकारी दुकाने 07 अप्रैल के सायंकाल से 09 अप्रैल तक व 12 अप्रैल को रहेगी बंद-- जिला मजिस्ट्रेट

प्रतापगढ 



05.04.2022




रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



प्रतापगढ जनपद की समस्त आबकारी दुकानें 07 अप्रैल के सायंकाल से 09 अप्रैल तक व 12 अप्रैल को रहेंगी बन्द-जिला मजिस्ट्रेट 



प्रतापगढ़।स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य पद के मतदान एवं मतगणना को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचन के संचालन हेतु शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने आदेशित किया है कि जनपद की समस्त आबकारी दुकानें (देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, बार, भांग एवं एफ0एल0 16/17 की फुटकर बिक्री की दुकानें तथा देशी शराब, विदेशी मदिरा एव ंबीयर के थोक दुकानें) दिनांक 07 अप्रैल को सायंकाल 4 बजे से दिनांक 09 अप्रैल 2021 को मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना के दिन दिनांक 12 अप्रैल को पूर्णतया बन्द रहेंगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो की मात्रा का न संचय करेगा, न ही वितरण करेगा। उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञापियों/दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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