समस्त मतदान केन्द्रों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है- जिला अधिकारी

प्रकाश प्रभाव न्यूज़(PPN)
उदयवीर सिंह शाहजहांपुर
समस्त मतदान केन्द्रों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है- जिला अधिकारी
शाहजहाँपुर। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा (ब्व्ज्च्।) अधिनियम 2003 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद की धारा-4 में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान / तम्बाकू करना निषेध है।
कोटपा (ब्व्ज्च्।) अधिनियम-2003 की धारा 4 के अन्तर्गत जन सामान्य एवं विधानसभा चुनाव हेतु ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में विधानसभा चुनाव-2022 हेतु जनपद शाहजहांपुर के समस्त मतदान केन्द्रों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया है।
उन्होने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों पर आई0पी0सी0 1860 की धारा 268, 269, 278 एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद कोटपा अधिनियम 2003 की धारा-4 का उल्लघंन पाये जाने पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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