दिव्यांगजन दुकान निर्माण संचालन ऋण योजना का उठायें लाभ
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 25 May, 2021 18:58
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प्रतापगढ
25.05.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
दिव्यांगजन दुकान निर्माण संचालन ऋण योजना का उठायें लाभ
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राम प्रकाश सिंह ने समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया है कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु दुकान निर्माण संचालन ऋण योजनान्तर्गत आवेदन पत्र स्वीकार किये जा रहे है। इस योजनान्तर्गत आवेदक को दुकान निर्माण संचालन हेतु रूपये 10000 का ऋण दिया जाता है जिसमें रूपये 7500 पर 04 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज एवं रूपये 2500 अनुदान स्वरूप दिया जाता है। उन्होने दुकान निर्माण संचालन ऋण हेतु पात्रता एवं शर्तो के बारे में बताया है कि आवेदक जनपद का निवासी हो, आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, आवेदक उ0प्र0 का स्थायी निवासी या कम से कम पांच वर्ष से उसका अधिवासी हो, आवेदक किसी अपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो एवं उसके द्वारा पूर्व में कोई ऋण बकाया न हो, आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो, आवेदक आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो, आवेदक का राष्ट्रीयकृत बैंकों में संचालित बैंक खाता सम्बन्धी बैंक पासबुक व नवीनतम दिव्यांगता दर्शाती हुई फोटोग्राफ होना आवश्यक है। इच्छुक/पात्रता रखने वाले दिव्यांगजन विभागीय पोर्टल http://divyangjandukan.up.gov.in पर उपलब्ध विकल्प में जाकर निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र लोकवाणी के माध्यम से स्थापित जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जा सकेगा।
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