श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर कराएं पंजीयन, उठाएं योजना का लाभ
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 13 August, 2021 18:09
- 482

प्रतापगढ
13.08.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर करायें पंजीयन, उठाये योजना का लाभ,
श्रम प्रवर्तन अधिकारी डा0 महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया है कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले 45 प्रकार के कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर स्वयं या सी0एस0सी0 (जनसेवा केन्द्र) के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते है। पंजीकरण शुल्क 60 रूपये (10 रूपये पंजीकरण शुल्क एवं पांच वर्ष के लिये रूपये 10 प्रतिवर्ष की दर से अंशदान) जमा कराना होगा। पंजीयन के समय कामगार को अपना एवं अपने आश्रितों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति, फोटो और माता का नाम तथा शैक्षिक योग्यता का विवरण व मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना होगा।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया है कि उ0प्र0 सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत कामगारों हेतु शासन द्वारा दो योजनायें क्रमशः मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना व मुख्यमंत्री जन अरोग्य योजना संचालित है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने अथवा दिव्यांगता होने की दशा में अधिकतम धनराशि रूपये 2 लाख की आर्थिक सहायता देय होगी तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिजनों को रूपये 5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
उन्होने बताया है कि पंजीकरण हेतु 45 प्रकार के कामगारों को पात्र श्रेणी में शामिल किया गया है जिसमें दर्जी, माली, बुनकर, नाई, रिक्शाचालक, घरेलू कामगार, कूड़ा बीनने वाले कर्मकार, ठेला चलाने वाले, फल-सब्जी, फूल विक्रेता, फुटपाथ व्यापारी, कुली, मोची, जनरेटर/लाइट उठाने वाले, ऑटो चालक, सायकिल व मोटर साइकिल मिस्त्री, ढोल एवं बाजा बजाने वाले, टेन्ट हाउस एवं कैटरिंग में कार्य करने वाले, तांगा बैलगाड़ी चलाने वाले कामगार, अगरबत्ती कुटीर उद्योग चलाने वाले कामगार, नाव चलाने वाले, सूत रंगाई, कताई धुनाई करने वाले कामगार, चूड़ी बनाने वाले, कपड़े धोने का कार्य करने वाले कामगार, दरी कम्बल जरी कार्य करने वाले कामगार, चरवाहा, दूध दुहने का कार्य करने वाले एवं कांच उत्पाद व चिकन मीट शाप व पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले कर्मकार तथा ऐसे सभी कर्मकार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम हो तथा ई0एस0सी0 व पी0एफ0 से आवर्त न हो साथ ही ऐसे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि हो असंगठित क्षेत्र के कर्मकार के रूप में पंजीयन के पात्र है।
उन्होने असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों एवं श्रमिक संगठनों से अपील करते हुये कहा है कि वह कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल ूूण्नचेइण्पद पर अपने अपने क्षेत्र में स्थित निकटतम सी0एस0सी0 (जनसेवा केन्द्र) के माध्यम से अपना व अपने सम्बन्धितों का अधिकाधिक असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकन करायें तथा सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ उठायें।
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