खुद को गोली मारकर घायल करने व पुलिस को झूठी सूचना देने वाला अभियुक्त अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 31 March, 2022 23:06
- 536

प्रतापगढ़
31.03.2022
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
खुद को गोली मारकर घायल करने व पुलिस को झूठी सूचना देने वाला अभियुक्त अवैध तमंचा-कारतूस के साथ गिरफ्तार
प्रतापगढ। दिनांक 22.01.2022 को थाना बाघराय पर वादी द्वारा, उनके भतीजे नीरज मिश्रा पुत्र लालजी मिश्रा निवासी धमावा, थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ को जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के संबंध में 03 व्यक्तियों के विरूद्ध नामजद तहरीर दी गई थी। इस संबंध में थाना बाघराय पर मु0अ0सं0 24/2022 धारा 323, 504, 506, 307 भादंवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।उक्त अभियोग की विवेचना/कार्यवाही के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर थाना बाघराय के उ0नि0 श्री हरिमोहन राजपूत मय हमराह द्वारा उक्त मुकदमें के पीड़ित/घायल नीरज मिश्रा उपरोक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर उसकी निशांदेही पर ग्राम धमावा के समीप खेत में कूड़ा-करकट में छिपाए 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर को बरामद किया गया।पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर मैंने अपने विपक्षियों को फंसाने/दबाव बनाने की नियत से दिनांक 21.01.2022 की रात्रि में कट्टे से फायरिंग कर खुद को घायल कर लिया था व कट्टे को छिपा कर परिजनों को सूचना दी थी।गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-नीरज मिश्रा पुत्र लालजी मिश्रा निवासी धमावा, थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।बरामदगी- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।अभियुक्त नीरज मिश्रा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-01. मु0अ0सं0 187/2016 धारा 110जी सीआरपीसी थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।02. मु0अ0सं0 119/2019 धारा 354क, 504, 452, 323, 506 भादंवि व एससी/एसटी एक्ट थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।03. मु0अ0सं0 487/2020 धारा 147, 148, 323, 504, 506, 308, 307, 427 भादंवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।04. मु0अ0सं0 88/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।पुलिस टीम-उ0नि0 हरिमोहन राजपूत मय हमराह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
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