हत्या में प्रयुक्त पिस्टल ब जिंदा कारतूसों के साथ तीन हत्या आरोपी गिरफ्तार

हत्या में प्रयुक्त पिस्टल ब जिंदा कारतूसों के साथ तीन हत्या आरोपी गिरफ्तार

पीलीभीत न्यूज

रिपोर्ट:- नीलेश चतुर्वेदी


हत्या में प्रयुक्त पिस्टल ब जिंदा कारतूसों के साथ तीन हत्या आरोपी गिरफ्तार

पीलीभीत। पुलिस ने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल 32 बोर ब 13 कारतूस 32 बोर जिंदा मोहल्ला फीलखाना नाला मंडी पुलिया के पास से बरामद किए गए हैं।उक्त हत्या की घटना का खुलासा करते हुए सुनगढ़ी पुलिस ने दिए गए प्रेस नोट के आधार पर प्रेस को बताया कि 25 फरवरी 2021 की शाम करीब सबा छह बजे मोहम्मद इमरान पुत्र मकबूल खान और बंटी पुत्र सईद खां तथा आमान पुत्र मोहम्मद हफीज खां निवासी गण मोहल्ला फीलखाना थाना कोतवाली पीलीभीत के द्वारा मोटरसाइकिल संख्या यूपी 26 AE3467 हीरो डीलक्स से निकट करबला रोड ईदगाह के पास राहगीर मोहम्मद यासीन उम्र 35 वर्ष पुत्र अशोक निवासी नौगमा पकड़िया थाना सुनगढ़ी पीलीभीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।वहीं तीनों आरोपियों को आजम पुत्र परवेज खां निवासी नौगमा पकड़िया थाना सुनगढ़ी पीलीभीत ने अपनी ससुराल भावना दिल्ली ले जाकर छिपा था।जिसपर मृतक मोहम्मद यामीन की पत्नी शहाना बेगम के द्वारा अपराध संख्या 51/21 धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक पीलीभीत जयप्रकाश के द्वारा दिए गए आदेश पर टीम गठित कर अपर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के दिशा निर्देश एवं पुलिस छेत्राधिकारी नगर पीलीभीत की देखरेख में मुख्य आरोपी मोहम्मद इमरान उम्र 24 वर्ष पुत्र मकबूल खान निवासी मोहल्ला फीलखाना थाना कोतवाली पीलीभीत को घटना को अंजाम देने के बाद घटना में प्रयुक्त पिस्टल मेड इन इटली देसी व कारतूस के साथ पुलिस ने ईदगाह फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर गिरफ्तार कर लिया।सुनगढ़ी पुलिस के द्वारा आरोपी से पूछताछ में मोहल्ला फीलखाना नाला मंडी पुलिया के पास से घटना में प्रयुक्त 32 बोर की पिस्टल व 12 कारतूस 32 बोर के जिंदा बरामद किए हैं।

सभी आरोपियों को धारा 302 व 3/25 A.एक्ट में जेल भेजा गया है।इसके अलावा सुनगढ़ी पुलिस के द्वारा मोहम्मद यामीन की हत्या करने की योजना बनाने और अपराधियों को शरण देने में आजम पुत्र परवेज खां को धारा 120 बी भारतीय दंड विधान 212 भारतीय संविधान के अंतर्गत आरोपी बनाया बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

हत्या के मुख्य आरोपी मोहम्मद इमरान पुत्र मकबूल खान मोहल्ला फीलखाना थाना कोतवाली पीलीभीत को गिरफ्तार करने बाली संयुक्त टीम में श्रीकांत द्विवेदी प्रभारी निरीक्षक थाना सुनगढ़ी, अचल कुमार चौकी प्रभारी आसाम रोड थाना सुनगढ़ी,हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश,हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह, कांस्टेबल अमित नांदाल शामिल थे ।

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