मतदान की गोपनीयता भंग करने वाले के खिलाफ दर्ज कराई जाएगी प्राथमिकी-- जिलाधिकारी

मतदान की गोपनीयता भंग करने वाले के खिलाफ दर्ज कराई जाएगी प्राथमिकी-- जिलाधिकारी

प्रतापगढ 




07.04.2022




रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी




मतदान की गोपनीयता भंग करने वाले के खिलाफ दर्ज करायी जायेगी प्राथमिकी-जिलाधिकारी





प्रतापगढ़।स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य पद के मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान अफीम कोठी में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो आब्जर्वर एवं सभी मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण में जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने अधिकारियों से कहा कि जो वाहन और जो रूट एलाट किया गया है उसी से सभी जायेगें और वापस आयेगें। यह चुनाव सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा और हर बूथ पर अर्धसैनिक बल तैनात किये जायेगें। चुनाव में गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ सख्ती से निपटा जायेगा। उन्होने कहा कि सभी मतदाता को मतदाता पहचान पत्र इपिक अथवा स्थानीय निकाय, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के सक्षम प्राधिकारी अधिशासी अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर मतदान केन्द्र पर आना होगा। मतदान केन्द्र के अन्दर कोई भी मतदाता कलम, कागज, मोबाईल या ज्वलनशील पदार्थ, पानी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा लेकर आना वर्जित है। मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने के बाद मतदान केन्द्र पर नही रूकेगा। मतदान केन्द्र में एक समय में एक ही मतदाता वोट डाल सकेगें। अभिकर्ता बूथ के बाहर रहकर पूरी मतदान प्रक्रिया देख सकेगें। वोटिंग कम्पार्टमेन्ट की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी इस प्रकार की जायेगी कि मतदान की गोपनीयता कदापि भंग न हो। पूरे जनपद में धारा-144 लागू की गयी है, सभी जोनल मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी मतदान केन्द्रों पर विशेष रूप से इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी बैगनी रंग के मार्कर पेन से ही अपने मतों का प्रयोग करेगें। मतदान केन्द्र के अन्दर मतदान पार्टी के अतिरिक्त माइक्रो आब्जर्वर, स्टैटिक मजिस्ट्रेट उपस्थित रहकर मतदान प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न करायेगें। मतदान की गोपनीयता भंग करने वाले के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराते हुये कार्यवाही की जायेगी।अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मुकेश चन्द्र ने कहा कि मतदाता सूची के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होने बताया कि फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली उपलब्ध करायी जायेगी। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय के कार्यो एवं उनके दायित्वों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। जो मतदाता निरक्षर एवं आशक्त है उनके जो सहायक होगें उनको भी वोटर आईडी की फोटोकापी पीठासीन अधिकारी के पास जमा करनी होगी। प्रशिक्षण में पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेंशन के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सामान्य प्रेक्षक कंचन वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, जिला विकास अधिकारी ओम प्रकाश, प्राचार्य अफीम कोठी शिव प्रकाश सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व मास्टर ट्रेनर उपस्थित रहे।

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