मतगणना परिसर में किसी भी प्रकार का धूम्रपान एवं ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकेंगे--जिला निर्वाचन अधिकारी

मतगणना परिसर में किसी भी प्रकार का धूम्रपान एवं ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकेंगे--जिला निर्वाचन अधिकारी

प्रतापगढ 




08.03.2022




रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



मतगणना परिसर में किसी भी प्रकार का धूम्रपान एवं ज्वलनशील पदार्थ नही ले जा सकेगे-जिला निर्वाचन अधिकारी



प्रतापगढ़। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की मतगणना को सकुशल, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने अवगत कराया है कि मतगणना हाल में अनुमन्य वीडियो रिकार्डिंग के अतिरिक्त कोई भी फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी नही की जा सकेगी। आयोग द्वारा अनुमन्य पासधारक मीडिया कर्मियों द्वारा मतगणना हाल में मतदान प्रक्रिया की फोटोग्राफी कैमरे से की जा सकेगी। मतगणना स्थल पर बने मीडिया सेन्टर तक पासधारक मीडिया बन्धुओं हेतु मोबाईल फोन अनुमन्य रहेगा और मोबाईल फोन का प्रयोग मीडिया सेन्टर के अलावा कहीं भी नही किया जा सकेगा। मीडिया सेन्टर में ही मीडिया बन्धुओं के फोन रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। मतगणना स्थल पर प्रत्याशी, मतगणना अभिकर्ता एवं मतगणना कार्मिक मोबाईल फोन नही ले जा सकेगें। इसके अलावा मतगणना परिसर में किसी भी प्रकार का धूम्रपान एवं ज्वलनशील पदार्थ नही ले जा सकेगे। इसकी जांच के लिये गेट पर त्रिस्तरीय चेकिंग की व्यवस्था करायी गयी है। कोई भी सुरक्षा प्राप्त जनप्रतिनिधि मतगणना अभिकर्ता नही बन सकता है। जिलाधिकारी ने बताया है कि प्रत्येक राउण्ड पूर्ण होने पर आयोग के नियमो के अनुसार उसकी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

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