मुलजिम को न्यायालय में सरेंडर कराना अधिवक्ता का अधिकार--अरुण त्रिपाठी
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 26 May, 2022 23:28
- 635

प्रतापगढ
26.05.2022
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
मुलजिम को न्यायालय में सरेंडर कराना अधिवक्ता का अधिकार -अरुण त्रिपाठी
प्रतापगढ। पूर्व चेयरमैन व सदस्य यूपी बार काउंसिल अरुण कुमार त्रिपाठी ने अलाउद्दीन आजम एडवोकेट के आवास पर मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मुलजिम को न्यायालय में सरेंडर कराने का अधिवक्ता का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन पुलिस को भनक लगते ही मुलजिम को न्यायालय के गेट पर ही दबोच कर उठा ले जाती है। यह अधिवक्ताओं के अधिकारों पर कुठाराघात है। अधिवक्ता अधिकारों के हितों के लिए बार काउंसिल संघर्ष करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारा तथा बार काउंसिल का पहला उद्देश्य अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा व सुरक्षा करना है। उक्त बातें कुंडा दीवानी न्यायालय व तहसील परिसर में अधिवक्ताओं से संपर्क करने के बाद दीवानी न्यायालय सेंट्रल बार एसोसिएशन के संस्थापक अलाउद्दीन आजाद एडवोकेट के सरजू नगर स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए यूपी बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन व वर्तमान सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी ने उक्त बातें कहीं। उन्होंने आगे कहा कि अधिवक्ता समाज का अगुआ तथा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाला समाज का वह व्यक्तित्व है। जो न्याय के सामने अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करता है। क्योंकि वादकारी का हित ही अधिवक्ताओं के लिए प्रथम कर्तव्य है। इस मौके पर अलाउद्दीन आजम एडवोकेट, खुर्शीद आलम एडवोकेट,सेंट्रल बार एसोसिएशन अध्यक्ष रवींद्र बहादुर सिंह, महामंत्री राजकुमार सरोज, तहसील अधिवक्ता संघ अध्यक्ष शीतला प्रसाद केसरवानी के अधिवक्ता पुत्र अमन केसरवानी एडवोकेट, शाद आजम एडवोकेट, वरिष्ठ शिक्षक भागवत प्रसाद केसरवानी समेत बड़ी संख्या में अधिवक्तागण व गणमान्य लोग मौजूद रहे।
Comments