एमएलसी अक्षय प्रताप को सात साल की जेल, दस हजार रूपये अर्थदंड की हुई सजा
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 23 March, 2022 20:17
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प्रतापगढ
23.03.2022
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
एमएलसी अक्षय प्रताप को सात साल की जेल,दस हजार रुपये अर्थ दण्ड की हुई सजा
प्रतापगढ़। फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में अक्षय प्रताप 15 मार्च को दोषसिद्ध हुए थे।मुकदमे के अनुसार शहर के रोडवेज डिपो के पास स्थित फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने की एफआईआर 1997 में अक्षय प्रताप के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। बीते 15 मार्च को कोर्ट ने अक्षय प्रताप को दोषी करार देते हुए 22 मार्च को सजा सुनाने की तारीख तय की थी। 22 मार्च मंगलवार को अक्षय प्रताप कोर्ट में पेश हुए तो न्यायाधीश बलरामदास जायसवाल ने उन्हें अपनी कस्टडी में लेते हुए जेल भेज दिया और बुधवार दोपहर सजा सुनाए जाने का आदेश दिया। जिसके बाद अक्षय प्रताप को न्यायिक कस्टडी में जेल भेज दिया गया। बुधवार को इस मामले को देखते हुए सुबह से न्यायालय परिसर में काफी गहमागहमी रही। दोपहर बाद बैठी कोर्ट ने अक्षय प्रताप को सात साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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