अभ्यर्थी समय सीमा के अंदर निर्वाचन व्यय रजिस्टर पूर्णरूपेण प्रविष्टियां अंकित कर जमा करें अन्यथा होगी विधिक कार्यवाही-- वरिष्ठ कोषाधिकारी

अभ्यर्थी समय सीमा के अंदर निर्वाचन व्यय रजिस्टर पूर्णरूपेण प्रविष्टियां अंकित कर जमा करें अन्यथा होगी विधिक कार्यवाही-- वरिष्ठ कोषाधिकारी

प्रतापगढ 




28.03.2022




रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी 




अभ्यर्थी समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्यय रजिस्टर पूर्ण रूपेण प्रविष्टियां अंकित कर जमा करें अन्यथा होगी विधिक कार्यवाही-वरिष्ठ कोषाधिकारी 





प्रतापगढ़। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में प्रतिभाग करने वाले समस्त विधानसभा के अभ्यर्थियों अथवा उनके प्रतिनिधियों का एक फेसिलिटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ग्राम्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान अफीम कोठी के सभागार में वरिष्ठ कोषाधिकारी दीपक बाबू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रशिक्षत्र सत्र में समस्त विधानसभा की लेखा टीम तथा सहायक व्यय प्रेक्षक तथा सहायक नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित समस्त विधानसभा के अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों को वरिष्ठ कोषाधिकारी ने सम्बोधित करते हुये कहा कि समस्त अभ्यर्थियों को उनके द्वारा निर्वाचन के दौरान खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित फार्मेट में निर्धारित समय के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना है यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना निर्वाचन व्यय रजिस्टर पूर्ण रूपेण प्रविष्टियां अंकित करके जमा नही किया जाता है तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय रजिस्टर में अनुसूची-11 एवं सार विवरण-8 अलग से भरकर निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में संलग्न किया जाना है जो कि सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया जायेगा। अपराधिक छवि वाले अभ्यर्थी सी-8 भरकर उपलब्ध करायेगें तथा निर्वाचन व्यय रजिस्टर के समस्त पेज को अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर के साथ अभ्यर्थियों द्वारा शपथ पत्र भी संलग्न कर निर्धारित तिथि को जमा कराने की कार्यवाही की जायेगी।

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