विरासत योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थी ऋण प्राप्त करने हेतु 10 जुलाई तक आवेदन जमा करें

विरासत योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थी ऋण प्राप्त करने हेतु 10 जुलाई तक आवेदन जमा करें

प्रतापगढ 





24.06.2021




रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



विरासत योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थी ऋण प्राप्त करनें हेतु 10 जुलाई तक आवेदन जमा करें





 जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सच्चिदानन्द तिवारी ने बताया है कि अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) बेरोजगार युवक एवं युवतियों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु विरासत योजना के अन्तर्गत दस्तकारों की नकदी जरूरतों और उपकरणों/औजार/मशीनरी की खरीद के लिये रू0 10 लाख तक का ऋण पुरूष दस्तकार को 05 प्रतिशत एवं महिला दस्तकार को 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। ऋण प्राप्त करने के लिये लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग का हो, लाभार्थी उ0प्र0 का मूल निवासी हो, परिवार की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रूपये 98000 व शहरी क्षेत्र हेतु रूपये 120000 वार्षिक से अधिक न हो आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के तहसीलदार स्तर से कम न हो, लाभार्थी का योजना के संचालन एवं ऋण की वापसी हेतु आधार सीडेड बैंक एकाउण्ट आवश्यक है, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, निगम की मार्जिनमनी/टर्मलोन योजना में इससे पूर्व लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति इसके पात्र नही होगें।

उन्होने यह भी बताया है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं जैसे नई रोशनी, सीखो और कमाओ और कौशल से कुशलता के प्रशिक्षार्थियों को क्रेडिट लाइन से जोड़ने के निर्देश है। योजना में प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को चयन में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। योजना से सम्बन्धित इच्छुक आवेदक आवेदन फार्म जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रतापगढ़ के कार्यालय कक्ष सं0-77, 78 विकास भवन से प्राप्त कर दिनांक 10 जुलाई 2021 तक कार्यालय में जमा किये जा सकते है तथा अधिक जानकारी के लिये मोबाइल नम्बर 9919625191 पर सम्पर्क कर सकते है।

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