कोरोना इलाज के लिए सरकार ने तय किया रेट
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- Updated: 14 August, 2020 23:54
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prakash prabhaw news
लखनऊ
14.08.2020
कोरोना इलाज के लिए सरकार ने तय किया रेट
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे निजी अस्पताल मरीजों से अधिक शुल्क नहीं वसूल कर सकेंगे। कोरोना बीमारी के इलाज के लिए सीएमओ डॉ. राजेंद्र प्रसाद की तरफ से रेट कार्ड जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने रेट कार्ड के लिए सीएमओ को निर्देश दिया था। कोविड का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों को हिदायत दी गई है। अब निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आइसोलेशन बेड के 10 हजार रुपये
राजधानी में आइसोलेशन बेड का शुल्क 10 रुपये तय प्रतिदिन किया गया है। वहीं, बिना वेंटिलेटर वाले के आईसीयू के 15 हजार रुपये प्रतिदिन वसूले जाएंगे। इसके अलावा वेंटिलेटर के साथ आईसीयू रूम का किराया 18 हजार रुपये प्रतिदिन तय किया गया है। इसके अलावा अस्पतालों को मरीज के बिल की एक कॉपी सीएमओ को भी भेजनी होगी।

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