आज इन शर्तों के साथ खुल सकेंगी दुकानें-आदेश के अनुसार देश में खोली जा सकेंगी ये दुकानें

Prakash prabhaw news
ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश प्रभाव
आज इन शर्तों के साथ खुल सकेंगी दुकानें-आदेश के अनुसार देश में खोली जा सकेंगी ये दुकानें
1. वे सभी दुकानें खुल सकेंगी जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर होगा।
2. नगर पालिका और नगर निगम के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर सभी दुकानें आज से खुल सकती है।
3. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर की दुकानें आज से खुल सकती है।
4. गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार देश के 170 हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर बाकी जगहों पर आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकते हैं। लेकिन यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना जरूरी होगा।
5. ग्रामीण इलाके के सभी दुकान आज से गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के अनुसार खोले जा सकते हैं।
साथ ही दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
क्या है शर्त- दुकान खोलने से पहले व्यापारियों के लिए गाइडलाइंस तय किया गया है।
जिसके अनुसार सभी दुकानदार अपने यहां पर सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी से ही काम करा सकते हैं। इसके अलावा दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। कर्मचारियों को दुकान में काम करते समय मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। मास्क और ग्लव्स नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक मास्क पहना जा सकता है। आदेश में साथ ही कहा गया है कि वे दुकान ही लॉकडाउन के दौरान खुद सकेंगें जो केन्द्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर रजिस्टर होंगे। इससे पहले सरकार ने सिर्फ जरूरत की सामानों के दुकान खोलने की इजाजत दी थी। लॉकडाउन दौरान सिर्फ राशन, दवा और सब्जी के दुकान खुली रहे थे, लेकिन आज से सभी तरह की दुकानें खुल सकती है। लेकिन दुकान खोलने के लिए मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले दुकानों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
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